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CG PSC 2003 मामले में बड़ा टर्निंग पाइंट सुप्रीम कोर्ट की अदालत में होगी सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी 2003 भर्ती घोटाले में एक बड़ा टर्निंग पाइंट आ गया है। मुख्य याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे और अन्य पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत के लिए बुलाया गया है। बता दें, वर्षा डोंगरे की याचिका पर वर्ष 2017 में दिए गए फैसले में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने चयन में भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हुए चयन सूची को संशोधन करने का आदेश दिया था।

2017 में हाई कोर्ट ने माना था भ्रष्टाचार, फिलहाल SC में लंबित है केस



हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और लंबित मामला

 

संजय चंदन त्रिपाठी समेत अन्य ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पीएससी 2003 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और एसीबी (ACB) की जांच में भी इस गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी।



समझौते की कोई गुंजाइश नहीं

 

इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाली वर्षा डोंगरे ने कहा है कि हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया था, राज्य सरकार को आदेश का पालन करना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्षा डोंगरे के अनुसार, जो भी फैसला होगा, वह अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही होगा।