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सरगुजा में अवैध बिजली कनेक्शन ने ली किसान की जान

सरगुजा। क्षेत्र में बिजली हुकिंग के कारण एक किसान की मौत हो गई। खेत में सिंचाई के लिए चोरी की बिजली से मोटर पंप चलाने के दौरान कटे हुए नंगे तार की चपेट में आने से 41 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई। स्वजन रातभर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन शनिवार दोपहर खेत में उसका शव मिलने से घटना का पता चला।

बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन पर मुआवजा मिलने से किया इंकार

 

बतौली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत झरगांव निवासी रतन पैंकरा (41 वर्ष), पिता स्व. सकल राम पैंकरा शुक्रवार शाम करीब पांच बजे अपने खेत में धान की फसल की सिंचाई देखने गया

 

बताया गया कि खेत में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बिजली के खंभे से अवैध हुकिंग कर मोटर पंप चलाया जा रहा था। इसी दौरान खेत में बिछे कटे हुए नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से रतन पैंकरा की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।

 

रातभर ढूंढते रहे स्वजन

 

शाम तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की। रात में खेत तक जाकर भी खोजबीन की गई, लेकिन अंधेरा और सुनसान होने के कारण उनका पता नहीं चल सका। शनिवार दोपहर करीब एक बजे स्वजन ने खेत में धान की फसल के बीच रतन का शव औंधे मुंह पड़ा देखा। शव के साथ बिजली का कटा हुआ नंगा तार चिपका हुआ था। सूचना मिलने पर बतौली पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

 

अवैध कनेक्शन पर नहीं मिलता मुआवजा

 

बिजली विभाग के सहायक अभियंता (एई) आरपी. सिंह ने बताया कि अवैध बिजली कनेक्शन या चोरी की बिजली से हुई दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी तथा अवैध हुकिंग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग को क्षेत्र में दो-तीन किसानों द्वारा अवैध हुकिंग किए जाने की भी जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों से अवैध हुकिंग करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।