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शासन के पशुधन विकास विभाग के निर्देशानुसार पशु औषधि विक्रय केन्द्रों की स्थापना

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के पशुपालकों को सस्ती एवं अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक पशु दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु औषधि विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएम-केएसकी) तथा सहकारी समितियों (सीएस) के माध्यम से जिला एवं विकासखंड स्तर पर एक-एक पशु औषधि विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

पीएम-केएसकी और सहकारी समितियों के माध्यम से जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थापित होंगे केन्द्र

 

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं सहकारी समितियां पशु औषधि विक्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए पात्र होंगी। इसके लिए न्यूनतम 120 वर्गफुट स्थान स्वयं के स्वामित्व में अथवा किराये पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। साथ ही केन्द्र में बी-फार्मा अथवा डी-फार्मा डिग्रीधारी व्यक्ति की नियुक्ति करना आवश्यक होगा तथा राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से औषधि विक्रय लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। शासन द्वारा स्वीकृत आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। पशु औषधि विक्रय केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट  httpt.//www.dahd.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही पशु औषधि घटक से संबंधित संचालन दिशा-निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।

 

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे के मध्य ऑनलाइन प्रदर्शन एवं शैक्षणिक वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे इच्छुक आवेदक आवेदन प्रक्रिया एवं योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, रायगढ़ से संपर्क कर सकते हैं।