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1अप्रैल से ATM, PAN, FASTag और LPG सहित कई नियम बदले, आम जनता की जेब पर सीधा असर

 दिल्ली। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों के दैनिक खर्च, बचत और बजट पर पड़ने वाला है। नया आयकर कानून और लेबर कोड सहित कुल 8 प्रमुख बदलाव आज से प्रभावी हो चुके हैं।

नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्तर को अपडेट किया है

1.ATM नियम में बदलाव HDFC Bank के अनुसार अब ATM से UPI के जरिए कैश निकासी भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगी। मेट्रो शहरों में 5 और अन्य शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। लिमिट समाप्त होने पर प्रति लेनदेन ₹23 का शुल्क लागू होगा। वहीं Punjab National Bank ने कुछ कार्डों के लिए दैनिक निकासी सीमा ₹1 लाख से घटाकर ₹50,000 कर दी है।

2. नया इनकम टैक्स कानून लागू 1 अप्रैल से नया आयकर कानून 2025 लागू हो गया है, जिसने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले ली है। इसमें टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, HRA और अन्य अलाउंस में बदलाव के साथ “टैक्स ईयर” की अवधारणा लागू की गई है।

3. शेयर बाजार में टैक्स बढ़ा F&O ट्रेडिंग करने वालों के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि की गई है। फ्यूचर्स पर 150% और ऑप्शंस पर करीब 50% तक टैक्स बढ़ाया गया है।

4. FASTag एनुअल पास महंगा हाईवे टोल के लिए FASTag का एनुअल पास अब ₹3000 से बढ़ाकर ₹3075 कर दिया गया है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

5. नया लेबर कोड लागू नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। इससे PF योगदान बढ़ सकता है और टेक-होम सैलरी में कमी आ सकती है।

6. PAN कार्ड नियमों में बदलाव PAN से जुड़े नियम सख्त किए गए हैं। अब PAN बनवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी होंगे। साथ ही बड़ी वित्तीय लेनदेन जैसे ₹10 लाख कैश जमा, ₹5 लाख से अधिक वाहन खरीद, ₹1 लाख से अधिक होटल/रेस्टोरेंट भुगतान और ₹20 लाख तक की संपत्ति खरीद पर PAN अनिवार्य होगा।

7. LPG कीमतों में बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर LPG कीमतों पर पड़ा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹195.5 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

8. रेलवे टिकट कैंसिल नियम बदले अब 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा। 72 से 24 घंटे के बीच 25%, 24 से 8 घंटे के बीच 50% कटौती होगी, जबकि 8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

निष्कर्ष: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लागू हुए ये बदलाव आम जनता के आर्थिक जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। ऐसे में नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे इन नए नियमों की जानकारी रखें और अपने वित्तीय निर्णय उसी अनुसार लें।